jhabuatimes बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि दत्तक संतान की मां को 12 हफ्तों का मातृत्व अवकाश सभी मामलों में मिलेगा। अब किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने पर मातृत्व अवकाश मिलेगा।
कोर्ट ने कहा कि जैविक मां की तरह ही दत्तक संतान की मां को भी मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने उस कानूनी प्रावधान को निरस्त कर दिया, जिसमें सिर्फ तीन महीने की उम्र तक के बच्चे को गोद लेने पर ही मातृत्व लाभ की अनुमति थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पितृत्व अवकाश पर भी नीति बनाने पर विचार करने को कहा है। दरअसल, सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 60(4) केवल 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की अनुमति देती थी, यदि कोई गोद लेने वाली मां तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती थी।
हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस समय सीमा को हटा दिया है, जिससे हर गोद लेने वाली मां को समान अधिकार मिल सकेंगे।
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